उपभोक्ता हित में महत्वपूर्ण फैसला, अमेजन को ₹47,990 का भुगतान करने का आदेश
मामला Oppo F17 मोबाइल फोन से संबंधित था, जिसे निर्धारित रिटर्न अवधि के भीतर वापस करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। आयोग ने इसे सेवा में कमी (Deficiency in Service) एवं अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) माना।
पटना: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना ने Consumer Complaint No. 284/2020 में उपभोक्ता के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए Amazon के संबंधित पक्षों को ₹17,990 की मोबाइल फोन की कीमत, ₹20,000 मानसिक पीड़ा की क्षतिपूर्ति तथा ₹10,000 वाद व्यय के रूप में कुल ₹47,990 का भुगतान करने का आदेश दिया है।
मामला Oppo F17 मोबाइल फोन से संबंधित था, जिसे निर्धारित रिटर्न अवधि के भीतर वापस करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। आयोग ने इसे सेवा में कमी (Deficiency in Service) एवं अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) माना।
आयोग ने Amazon को अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स रिटर्न एवं “Easy Returns” नीति की समीक्षा कर उसे उपभोक्ताओं के लिए अधिक सरल एवं परेशानी-मुक्त बनाने का भी निर्देश दिया है।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण एवं निष्पक्ष व्यापारिक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
यह महत्वपूर्ण आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना के अध्यक्ष श्री प्रेम रंजन मिश्र एवं सदस्य श्री रजनीश कुमार द्वारा पारित किया गया।
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